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50 हजार रूपये से अधिक नगदी रखने वाले व्यक्तियों को सहायक दस्तावेज रखना होंगे (विधानसभा उप निर्वाचन-2020)

सांवेर विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 के लिये प्रचार की समय सीमा आज एक नवम्बर को शाम 6 बजे समाप्त हो गई है। एफ.एस.टी. तथा एस.एस.टी. के माध्यम से सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके मद्देनजर 50 हजार रूपये से अधिक नकदी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये उसके साथ अनिवार्य रूप से सहायक दस्तावेज भी रखने होंगे अन्यथा जप्ती की कार्यवाही की जायेगी।
            कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में चौकस निगरानी रखने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा है कि रिश्वतखोरी या मतदाताओं को धमकी/ सन्तरास के मामले निर्वाचन संबंधी अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता के अर्तगत भी दण्डनीय है। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होने पर टोल फ्री नम्बर-1950 अथवा शिकायत कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक-0731-2465546 अथवा सी.विजिल एप पर अथवा रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में सूचना दी जाये।
 


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