राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 6 के उप-नियम (3) में संशोधन किया गया है। अब पंजीकृत वास्तुविद/स्ट्रक्चरल इंजीनियर को संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के अनुमोदन के बाद 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भू-खण्डों पर भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये प्राधिकृत किया जा सकेगा।
ऐसे कॉलोनाइजर, जो भू-खण्ड/भवन विक्रय करते हैं, को ऐसी अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकती। सक्षम प्राधिकारी भवन अनुज्ञा जारी करने की शक्ति किसी भी ऐसे वास्तुविद/स्ट्रक्चरल इंजीनियर को नहीं देगा, जो 10 वर्ष का अनुभव नहीं रखते हों तथा अन्य निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करते हों।
आयुक्त नगर नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव द्वारा इस संबंध में यथोचित कार्यवाही के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।