वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश टैक्टर-ट्रॉली, डंफर और ट्रक से खनिजों का परिवहन होता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी जनरेट नहीं होती है। ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं। खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वाहनों के अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर अत्याधिक जुर्माने के रूप में राशि वसूल की जाती है।
खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज साधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट https://ekhanij.mp.gov.in पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात वैघ ठेकेदार से ई-टीपी प्राप्त करने के पश्चात् खनिजों का परिवहन किया जा सकता है। विभागीय वेबसाईट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है। इसलिए समस्त वाहन मालिक वेबसाईट पर जाकर परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराएं।