पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने कहा है कि मध्यप्रदेश गो-वंश के वध पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में गो-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (संशोधित 2010) लागू है, जिसमें गो-वंश के वध पर 7 साल का कारावास तथा गो-मांस रखने/परिवहन करने पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में इस प्रतिबंध को प्रदेश में सख़्ती से लागू किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में वर्ष 2024-25 को गो-वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया। गो-वंश का संरक्षण एवं संवर्धन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में गो-वंश वध प्रतिबंध के साथ ही गो-वंश के अवैध परिवहन पर भी लगाम कसी गई है। अधिनियम को और अधिक कठोर करते हुए मध्यप्रदेश गो-वंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 में गो-वंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात करने का प्रावधान भी किया गया है।