विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर भोपाल की एक मेडीकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किया गया है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कि औषधि निरीक्षक भोपाल द्वारा जिले में किए गए निरीक्षण के दौरान औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अनुसार नहीं किए जाने एवं विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने के कारण मेसर्स पाटीदार मेडिकल स्टोर शाप नं.22, मनीषा मार्केट, शाहपुरा भोपाल की स्वीकृत औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
एक मेडिकल दुकान का लाइसेंस निलंबित
Saturday, March 14, 2020
0
Tags