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किराएदारों से जबरन मकान खाली कराने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

नोवेल कोरोना वायरस कोविद-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए 25 मार्च से 14 दिनों तक घोषित किए गए लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा कामगारों, छात्रों तथा श्रमिकों के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने तथा उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उद्योगों, कम्पनियों, व्यवसायिक संस्थानों के संचालकों को उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि में बिना किसी कटौती के पूरा वेतन भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार जो श्रमिक, कामगार किराए के मकानों में रहते हैं, उनसे लॉकडाउन अवधि में किराया नहीं लेने के निर्देश मकान मालिकों को दिए गए हैं। यदि किसी मकान मालिक द्वारा छात्रों, कामगारों से मकान खाली कराया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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