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संक्रमण से प्रभावित देशों एवं राज्य से दतिया में आने वाले यात्रियों को घर पर पृथक रहने का आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया डॉ. एस.एन. उदयपुरिया ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानिक समस्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित देशों एवं राज्य से दतिया जिले में आने वाले यात्रियों को 28 दिवस तक (होम आईसोलेशन) अपने घर पर ही प्रथक कमरे में रहने एवं विभिन्न सावधानियां बरतने का आदेश दिया है।
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इन यात्रियों से कहा है कि वे किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर न निकलें और ना ही किसी से मुलाकात करें। आवश्यकता पड़ने पर घर के एक ही व्यक्ति से संपर्क करें तथा संपर्क के दौरान दो मीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखें। यदि खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो तो तत्काल आशा कार्यकर्ता अथवा एएनएम को सूचना देवे। साथ ही निकटतम स्वास्थ्य संस्था पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं व सलाह लें। खांसते-छींकते समय मुंह एवं नाक पर रूमाल रखें तथा जिसे नियमित रूप से गरम पानी एवं साबुन से धोंए। साथ ही अपने उपयोग की गई सभी वस्तुओं का निस्तारण सही तरीके से करें व कपड़े इत्यादि को तेज गरम पानी में साबुन से धोकर तेज धूप में सुखाएं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्व मध्य प्रदेश पब्लिक एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।


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