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मास्क व सेनेटाईजर अधिक दाम पर बेचने पर होगी कड़ी कार्यवाही

भारत सरकार की 13 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) एवं हेण्ड सेनेटाईजर को आवश्यक वस्तुओ की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े ने जिले के सभी ड्रग निरीक्षक मेडिकल स्टोर्स की लगातार जाच करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपनी दुकान में मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) एवं हेण्ड सेनेटाईजर की आवश्यक रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करे एवं यह भी सुनिश्चित करे कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई मास्क, एन 95 मास्क) एवं हेण्ड सेनेटाईजर अधिक दामो में न बेचे जाये। मास्क एवं सेनेटाईजर के अधिक दाम में विक्रय करने किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।


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