Type Here to Get Search Results !

निर्भया केस: कोर्ट के बाहर बेहोश हुई दोषी अक्षय की बीवी, सभी गुनहगारों को कल होनी है फांसी

निर्भया गैंगरेप केस   के दोषी अक्षय सिंह ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी. इस याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.


नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस  में दोषी अक्षय सिंह की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अक्षय ने दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल कर फांसी की सजा पर रोक की मांग की है. इस याचिका में अक्षय ने कहा है कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है इसलिए सजा पर रोक लगे. इस याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस बीच कोर्ट के बाहर दोषी अक्षय सिंह की पत्नी रोते हुए बेहोश हो गई. अक्षय की पत्नी ने तलाक की अर्जी दी है. उसका कहना है कि पति की मौत के बाद वह विधवा बनकर नहीं जी सकती.

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किए बिना उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गई थी और यह अब सुनवाई के योग्य नहीं है.


उन्होंने अदालत को बताया कि दोषियों के वकील एपी सिंह झूठी सूचना दे रहे हैं कि पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका लंबित है. उन्होंने कहा कि सभी दोषियों ने अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लिया है. सिंह ने यह भी कहा कि अक्षय की पत्नी ने बिहार की एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की है जो अभी लंबित है. इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि कोई अन्य याचिका मौजूदा मामले के कानूनी उपाय के दायरे में नहीं आती है.

गौरतलब है कि पांच मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया था


. चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी


 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.