उप सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रदेश में निर्वाचित पंचायतों का कार्यकाल माह मार्च 2020 में समाप्त होने जा रहा है । मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रं 1 सन 1994) की धारा 9(1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मिलन के लिए नियम तारीख से पांच वर्ष तक के लिए बनी रहेगी और इससे अधिक नही साथ ही अधिनियम की धारा 20(3) के प्रावधान लागू होगें। उन्होने जारी परिपत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 की उपधारा 4(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से खातों से राशि के आहरण का प्रावधान है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने की दिनांक से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87 (3) (ख) अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन एवं संवितरण हस्ताक्षर से की जाने पर पाबंदी लगाई जाए साथ ही संबंधित समस्त बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को तत्संबंधी सूचना दें
सरपंचों द्वारा पंचायतों के खातों से आहरण संवितरण पर पाबंदी के निर्देश
Monday, March 09, 2020
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