मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र पटेल के निर्देशन में गूगलमीट एप के द्वारा पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के मध्य घरेलू हिंसा, बाल-विवाह विषयों पर विधिक साक्षरता शिाविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर को संबोधित करते हुए श्री नरेन्द्र पटेल ने घरेलू हिंसा के प्रावधानों को जानकारी देते हुए बताया कि किसी घर में महिला के साथ शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से हिंसा की जाती है तो वह घरेलू हिंसा के अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान में वयस्क बच्चों के विवाह के मामले के बारे में सजकता रखना है तथा जहां कही भी इस तरह के मामले की जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में तत्काल पुलिस या सी.डब्ल्यू.सी. समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या चाईल्ड लाईन को जानकारी देकर उस बाल विवाह को रोकने की कार्यवाही करना चाहिए। पी.एल.व्ही. जो अलग-अलग क्षेत्रों से तथा संस्थाओं से कार्यरत है, उन्हें जन जागरूकता का कार्य करना चाहिए।
शिाविर को संबोधित करते हुए, उपस्थित सी.डब्ल्यू.सी.के सदस्य श्री संदीप वर्मा ने बाल विवाह के प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल, पी.एल.व्ही. श्री नदंकिशोर जांगड़े, श्रीमती आशा दलाल, मेघा चौधरी, सेवकराम मोहनानी, रितु भमोर, जया भावसार, निलेश छत्रे आदि पी.एल.व्ही. उपस्थित रहे।
घरेलू हिंसा, बालविवाह विषयों पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
Tuesday, June 30, 2020
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