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जलगांव जाने एवं आने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य

धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश


वर्तमान में जलगांव (महाराष्ट्र) में कोरोना संक्रमण के अत्यअधिक प्रकरण चिन्हित हो रहे है। जिला जलगांव (महाराष्ट्र) जिला बुरहानपुर का निकटतम जिला होने से प्रतिदिन काफी अधिक संख्या में आमजनों को आवागमन हो रहा है, जिस कारण कोरोना वायरस संक्रमण बुरहानपुर जिले में भी प्रभावित कर रहा है। बुरहानपुर जिले को नोवेल कोरोना वायरस की बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले में आगामी आदेश तक यह प्रतिबंधित आदेश प्रसारित किया है।  


यह है प्रतिबंधित आदेश

    प्रतिबंधित अवधि में बुरहानपुर जिले से कोई भी व्यक्ति जिला जलगांव (महाराष्ट्र) बिना अनुमति नहीं जायेगा तथा जिला जलगांव (महाराष्ट्र) से भी कोई व्यक्ति बुरहानपुर जिले में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2020 की रात्रि 12 बजे से आगामी 7 दिवस तक प्रभावशील रहेगा।
    यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लघंन करते हुए पाया जाता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा, आईपीसी की धारा 188 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।


अपर कलेक्टर श्री राजेश जैन नोडल अधिकारी नियुक्त

    यदि कोई व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कोई अतिआवश्याक कार्य से बुरहानपुर जिले से जलगांव (महाराष्ट्र) जाता है या जलगांव (महाराष्ट्र) से बुरहानपुर जिले में आता है तो उसे अनुमति (पास) हेतु श्री राजेश कुमार जैन अपर कलेक्टर, बुरहानपुर एवं नोडल अधिकारी अनुमति (पास) को ई-मेल epassburhanpur/gmial.com एवं व्हाटसअप नंबर 88171-11012 पर आवेदन कर सकेगें तथा नोडल अधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरांत अनुमति (पास) जारी किये जायेंगे।


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