जिला दण्डाधिकारी बड़वानी श्री अमित तोमर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार इंदौर संभाग के बड़वानी जिले में अब प्रत्येक रविवार को टोटल लॉक डाउन घोषित किया है। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कुछ बंद रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 1905 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।
कलेक्टर कार्यालय द्वारा समस्त एसडीएम को भी आदेशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर लोगो की आवाजाही को नियंत्रित एवं स्क्रीनिंग हेतु जॉच चौकी अविलम्ब स्थापित करें। जिससे अन्य राज्यों या प्रदेश के हाट स्पॉट क्षेत्रो से आने वाले लोगो की सही - सही जानकारी मिल सके। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि अंतर्राज्यीय सीमाओं से प्रवेश करने वाले लोगो की जानकारी आमजन या संबंधित पक्ष जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07290 - 222028 या मोबाइल नम्बर 9301252534 एवं 9301267037 पर दे सकता है।
इसी प्रकार जिले के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों, नगरीय क्षेत्रों के वार्ड प्रभारियों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने ग्राम या वार्ड में सतत निगरानी रखते हुये सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में यदि कोई दूसरे राज्य से या प्रदेश के हाट स्पाट क्षेत्र से आया है तो उसकी जानकारी तत्काल जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम को मिले। जिससे इन लोगो की समुचित जांच एवं स्क्रीनिंग सुनिश्चित करवाई जा सके। इसी प्रकार कलेक्टर ने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बनने वाली जॉच चौकी पर भी थर्मल स्क्रेनर एवं आक्सी मीटर के माध्यम से लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण कराने, उनके नाम पते, मोबाईल नम्बर रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश भी दिये है।
इंदौर संभाग के बड़वानी जिले में अब प्रत्येक रविवार को रहेगा पूर्ण लॉक डाउन
Friday, July 10, 2020
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