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केवल इब्राहिम गंज क्षेत्र में 12 जुलाई से 7 दिन का लॉकडाउन, पूरे भोपाल में नहीं होगा लॉक डाउन

पूर्व में जारी आदेश अनुसार दुकानें खोली जा सकेंगी, जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने धारा-144 में आदेश जारी किए,भोपाल में केवल एक दिन रविवार को शासन के निर्देशानुसार रहेगा लॉक डाउन


भोपाल कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवनिया ने क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हनुमान गंज थाना अंतर्गत इब्राहिम गंज क्षेत्र में 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लॉक डाउन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश केवल इब्राहिम गंज क्षेत्र पर लागू है, "पूरे भोपाल में सप्ताह में केवल  एक दिन रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा।" शेष दिन पूर्व में जारी किये गए आदेशानुसार दुकानें खोली जा सकेंगी। 


   लॉक डाउन के आदेश केवल हनुमानगंज थाना अंतर्गत इब्राहिमगंज क्षेत्र की सीमा में 12 जुलाई प्रातः 5 बजे से 19 जुलाई रविवार को रात्रि 10 बजे तक लागू रहेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल आपातकाल को छोड़कर, दुकानें और संस्थान बन्द रहेंगे। बेरिकेटिंग कर क्षेत्र की सीमाओं को बन्द रखा जाएगा।

   इस सम्बन्ध में कलेक्टर ने निर्देश जारी कर इब्रहिम गंज क्षेत्र की सीमाएं सम्बन्धित एसडीएम और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित की जाएंगी। मेडिकल आपात काल और शव यात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।  आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नगर निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।      

   कलेक्टर श्री लवानिया ने बताया कि इब्राहिम गंज क्षेत्र में लगातर बढ़ते कोविड संक्रमण और मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने, बिना कार्य के सार्वजनिक जगहों पर घूमने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे क्षेत्र की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए इब्राहिमगंज क्षेत्र में लॉक डाउन का निर्णय लिया गया है।










 
 

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