मप्र शासन पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के बीमार पशुओं के उपचार के लिए घर पहुंच 1962 चलित पशु संजीवनी योजना पूरे प्रदेश में लागू है। पशुपालक अपने पशु बीमार होने पर 1962 नंबर पर कॉल कर उपचार करवा सकते है। पशु चिकित्सा उप संचालक श्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि जिले में चलित पशु चिकित्सा वाहन उपलब्ध हैं। उपचार के लिए रोस्टरवार पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जाती है। पशुपालकों को उपचार के बाद बड़े पशु के प्रति पशु 100 रूपए तथा छोटे पशुओं जैसे बकरी, भेड़ आदि के लिए प्रति 10 पशु पर 100 रूपए पशुपालक को विभाग को देना होगा।
पशुओं के बीमार होने पर पशुपालक लगाएं 1962 नंबर चलित पशु संजीवनी योजना लागू
Friday, July 10, 2020
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