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स्व सहायता समूह से खरीदे मास्क रोको टोको अभियान में बिक्री किए जाएंगे आयुक्त स्वास्थ्य ने आदेश जारी किए

भोपाल में रोको- टोको अभियान में यमराज और चित्रगुप्त की भूमिका में लोगो को समझाइश दी----










      आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जिले की सीमा में मास्क अनिवार्यता के आदेश पारित किए गए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा अर्थदंड इत्यादि आरोपित किए जा रहे हैं।  शासन की जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं द्वारा लगभग 10 लाख उच्च गुणवत्ता के सूती मास्क बनाकर नगरीय निकायों को प्रदत्त किए हैं। जिला प्रशासन इन मास्को का उपयोग उक्त शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए मॉस्क की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु किया गया है। इस कार्य हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं।
     प्रत्येक जिला कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में कार्यरत उच्च गुणवत्ता के स्वयंसेवी संस्थान व्यक्तियों का चयन करेंगे, चयन करते समय संस्था में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्था की विश्वसनीयता तथा कार्य क्षमता को ध्यान गत रखेंगे | ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण जिला नोडल अधिकारी पोर्टल www.maskupmp.mp.gov.in  पर करेंगे समस्त पंजीकृत संस्थाएं सामान्य जनता को प्रदर्शित होंगी।
     जिला कलेक्टर ऐसे सार्वजनिक स्थलों जहां पुलिस द्वारा पिकेट्स लगाए जाते हैं, का चयन करेंगे। इन स्थलों पर चयनित संस्थाओं को मास्क के प्रचार-प्रसार के लिए स्थल उपलब्ध कराया जाएगा। यह संस्थाएं उन व्यक्तियों जिनको पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थल पर मास्क का उपयोग नहीं करते हुए पाया है को मास्क उपलब्ध कराएगी, इसके लिए संस्था के द्वारा संबंधित व्यक्ति से 20 रूपये की दर से राशि प्राप्त की जाएगी। इन चयनित संस्थाओं को जिला कलेक्टर जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत निर्मित 100 मास्क बिना राशि लिए क्रेडिट पर उपलब्ध करा सकेंगे। विक्रय होने पर यह संस्थाएं संबंधित नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी को 11 रूपये प्रति मास्क की दर से भुगतान करेगी। किसी भी समय संस्था के पास एक समय में 100 मास्क क्रेडिट के रूप में रखे जा सकते हैं। नगरीय नोडल अधिकारी पूर्व आदेशों के प्रक्रिया अनुसार उक्त 11 रूपये प्रति मास्क की राशि को एमपी आरडीसी के बैंक खाता क्रमांक 5020004899 5439 आईएफएससी कोड एचडीएफसी 0000062 में जमा करेंगे l  स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए उक्त कार्य जन अभियान परिषद को सौंपा जा सकता है। परिषद स्वयंसेवी संस्थाओं, वालंटियर का चयन कर सकेंगे, जो पुलिस पिकेट के सहयोग से इस अभियान को मूर्त रूप दे सकेंगे। इस अभियान में काविड मित्र तथा कोविड  वॉलिंटियर को भी सम्मिलित किया जा सकता है।
      उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग,  जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा यमराज पहुंचे दुकानों पर लोगों मास्क लगाने की सलाह दी न्यूमार्केट और टीटी नगर क्षेत्र में आवाज संस्था और जिला प्रशासन की जागरूकता अभियान के अन्तर्गत यमराज, चित्रगुप्त महाराज और कोरोना वायरस बनकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रोड पर वाहनों पर चलने वाले लोगो को मास्क वितरण और उनको कोरोना वायरस से बचने के लिए बिना काम बाहर निकलने की समझाईश भी दी जा रही है। दुकानों पर पहुंचकर व्यापारियों को बिना मास्क लागए आने वालों को समान नहीं देने की बात, और ग्राहकों को जागरूकता अभियान के तहत मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की सलाह दी जा रही है।



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