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नवरात्रि में शासन की गाईड लाइन के अनुसार पांडाल की साईज अधिकतम 30 गुणा 45 रखने के निर्देश

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने आयोजन समितियों के पदाधिकारियों की बैठक ली


     नवरात्रि को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह ने विभिन्न आयोजन समिति के प्रमुखों के साथ बैठक कर दुर्गा उत्सव के सम्बन्ध में शासन की गाईड लाइन के अनुसार उत्सव मनाने के लिये निर्देश दिये हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की गाईड लाइन के अनुसार दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिये बनाये जाने वाले पांडाल का अधिकतम साईज 30 गुणा 45 फीट रखा जाना अनिवार्य है। यह साईज भी ऐसे स्थानों के लिये कम हो सकती है, जहां पर आवागमन अधिक हो। प्रत्येक आयोजक को अपने क्षेत्र के एसडीएम से प्रतिमा स्थापना की अनुमति प्राप्त करना होगी तथा गरबे के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
     कलेक्टर ने बैठक में कहा कि पांडाल में बैठाने के लिये कोरोना की गाईड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना व सेनीटाइजेशन का कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का विसर्जन करने के लिये जुलूस नहीं निकाला जायेगा। जिन स्थानों पर भी प्रतिमा स्थापित होगी, वहां से नगर निगम द्वारा वाहनों में मूर्ति लेकर विसर्जित की जायेगी। कलेक्टर ने आयोजकों को बताया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जानकारों के मुताबिक नवम्बर-दिसम्बर में एक वेव और आ सकती है। इसलिये सावधानी रखना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खासकर बुजुर्गों एवं बच्चों का ध्यान रखा जाये।
    बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह ने कहा कि वे स्वयं कोरोना संक्रमण से पीड़ित रहे हैं और यह अत्यन्त ही गंभीर बीमारी है। इससे बचा रहना ही ज्यादा अच्छा है, इसलिये सभी आयोजक भीड़भाड़ एकत्रित न होने दें। अपने पास मास्क व सेनीटाइजर रखें। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के आता है उसे पांडाल में आने की अनुमति प्रदान न करें, तभी संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रूपेश द्विवेदी ने भी आयोजकों को गाईड लाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमरेंद्र सिंह, श्री आकाश भूरिया तथा विभिन्न आयोजन समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक में लिये गये निर्णय के प्रमुख बिन्दु



  •     पांडाल 30 गुणा 45 फीट से अधिक नहीं होगा,

  •     गरबे का आयोजन नहीं किया जायेगा,

  •     वितरित की जाने वाली प्रसाद यथासंभव सूखी रखी जायेगी,

  •     आयोजन के पहले क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति ली जाना अनिवार्य है,

  •     विसर्जन के लिये जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा,

  •     डीजे पर प्रतिबंध रहेगा,

  •     आरती रात्रि 10 बजे तक सम्पन्न हो जाना चाहिये,

  •     पांडाल में मास्क, सेनीटाइजर एवं सेनीटाइजेशन आवश्यक,


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