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प्रकाशकों तथा मुद्रकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश " विधानसभा उप निर्वाचन-2020 "

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के लिए घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान 03 नवम्बर को होगा। मतणगणना 10 नवम्बर 2020 को की जाएगी। जिले में प्रकाशकों तथा मुद्रकों को चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले निर्वाचन पर्चो, पोस्टर्स और पम्पलेट आदि के प्रकाशन और मुद्रण के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क में किए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये है। सभी मुद्रित सामग्री में प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम, पता एवं संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।
    सभी प्रकाशकों, मुद्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी किसी भी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर या निर्वाचन सामग्री का प्रकाशन या मुद्रण नहीं किया जाए जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित, मुद्रित नहीं करेगा जिसमें उसके प्रकाशन को अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्ति द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक, प्रकाशन को परिदत्त नहीं करता है। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र, अनुबंध एक की एक प्रति, मुद्रण के तीन दिवस के अंदर अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा प्रपत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ रबड़ मुद्रा लगानी होगी।
    प्रकाशकों तथा मुद्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि मुद्रित कराने आई सामग्री का अपने स्तर पर भी अध्ययन करें। वे यह देखे कि उस सामग्री में कोई भी ऐसी बात सम्मिलित नही हो, जो संविधान की मूल अवधारण के विरूद्ध हो और समाज में धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर द्वेष फैलाने वाली हो। सभी मुद्रक प्रकाशित सामग्री की एक प्रति अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर संबंधित मुद्रक, प्रकाशक पर दो हजार रूपए का जुर्माना या छः माह का कारावास या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।


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