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22 किसानों को उपज क्रय की राशि का भुगतान नहीं करने पर व्यापारी गिरफ्तार

 देवास जिले में किसानों को उनकी उपज का क्रय मूल्य भुगतान न करने के कारण पुलिस द्वारा व्यापारी दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी खातेगांव को देवास, हरदा, सीहोर एवं होशंगाबाद जिले के 22 किसानों ने एक संयुक्त ज्ञापन में एक शिकायत की थी कि व्यापारी खातेगांव निवासी सुरेश खोजा एवं नारायण खोजा द्वारा मूंग एवं डालर चना उपज क्रय की गई थी। जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ 73 लाख 87 हजार 700 रूपये अनुमानित है, का भुगतान किसानों को व्यापारियों द्वारा नहीं किया गया।

शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (सम्बर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। फरार आरोपी व्यापारी सुरेश एवं पवन को पुलिस द्वारा धारा 420, 34 के अन्तर्गत उन व्यापारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर त्वरित कार्यवाही कर इंदौर से गिरफ्तार किया गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खातेगांव के समक्ष सभी प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 31 दिसम्बर 2020 की तारीख नियत की गई है। प्रकरण में व्यापारियों से उक्त राशि की वसूली एवं अन्य कार्यवाही की जा रही है।

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