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तंबाखू नियंत्रण कानून - 3 दुकानों से जुर्माना बसूला

 तंबाखू नियंत्रण कानून 2003 के अंतर्गत कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में जिला स्तरीय जाँच एवं निगरानी दल गठित किया गया। जिसमें तंबाखू नियंत्रण कानून 2003 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उक्त कानून का उल्लंघन करने पर कार्यवाही का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 4  सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध धारा 5 तंबाखू उत्पादों का विज्ञापन प्रचार-प्रसार निषेध, धारा "6क'''''''' के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित एवं धारा 7 के अनुसार प्रत्येक तंबाखू उत्पाद पर 85 प्रतिशत हिस्से में चित्रात्मक चेतावनी इत्यादि के क्रियानवयन के अधिकार है। जाँच दल ने न्यू मार्केट क्षेत्र का भ्रमण चेतावनी एवं जुर्माने की कार्यवाही की गई। जिला स्तरीय जाँच दल से जिला नोडल अधिकारी डॉ. डी.आर. अहिरवार, जिला औषधी निरीक्षक श्रीमती तबस्सुम मेरोठा, टीटी नगर थाना उपनिरीक्षक श्री बी.एल. अहिरवार तथा स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि श्री मनीष सक्सेना उपस्थित रहे।

जाँच के दौरान न्यू मार्केट क्षेत्र में तंबाखू एवं सिगरेट बिक्रेता दुकानों पर सिगरेट का विज्ञापन पाये जाने पर तीन बिक्रेताओं के विरूद्ध धारा 6अ की कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया।

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