मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020 को मंत्रि-परिषद का अनुमोदन
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020' को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये अनुमोदित किया।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 25,26,27 और 28 के तहत भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्म निरपेक्षता की भावना को बनाये रखना है। मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 1968 में धर्म स्वातन्त्रय अधिनियम पारित किया गया था एवं वर्ष 1969 में इसके नियम बनाये गये थे। वर्तमान परिवेश में उक्त अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त नही होने से मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये मंत्रि- परिषद ने अनुमोदित किया है।